नशा तस्कर के मकान के जेसीबी की मदद से गिराया गया।
कांगड़ा जिले के गांव भदरोया में शनिवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान के तहत सरकारी और शामलात भूमि पर बने चार अवैध मकानों को निशाना बनाया गया। इनमें से दो मकानों को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया, जबक
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यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 163 के तहत जारी बेदखली वारंट (Warrant of Ejectment) के अनुपालन में की गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जिन लोगों के मकान ढहाए गए हैं, वे लंबे समय से एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा तस्करी की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इनमें सोनिया पत्नी नरेंद्र कुमार, परमजीत उर्फ गोशा पत्नी स्व. कस्तूरी लाल, दीपक राज पुत्र मनोहर लाल और बुआ दास पुत्र जगदीश राज शामिल हैं।

नशा तस्करों के मकान को तोड़ा गया।
तस्कर से एक किलो से अधिक हेरोइन हुई थी बरामद
सूत्रों के मुताबिक, बुआ दास और उसके बेटों रोहित कुमार व अमित कुमार पर भी नशा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। एक महत्वपूर्ण मामले में, रोहित कुमार से 1 किलो 131 ग्राम हेरोइन और ₹69 लाख 45 हजार नकद बरामद हुए थे।
नूरपुर पुलिस ने इन अवैध संपत्तियों की गहन जांच की और पाया कि ये मकान पूरी तरह से सरकारी भूमि पर बने हैं। इसके बाद पुलिस ने राजस्व विभाग को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। गंगथ उप-तहसील के सहायक आयुक्त (द्वितीय श्रेणी) ने तथ्यों की पुष्टि के बाद बेदखली वारंट जारी किए। शनिवार सुबह संयुक्त टीम की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण तोड़े गए और बाकी संपत्तियों को सील कर प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया गया।
एसपी बोले- आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
एसपी अशोक रत्न ने इस संबंध में कहा कि नशे के खिलाफ इस जंग में समाज की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध कब्जे या नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सरकारी या शामलात भूमि पर अवैध कब्जा करने से बचें, अन्यथा इसी तरह की सख्त कार्रवाई दोहराई जाएगी।
