Hearing in the Supreme Court today on the tree cutting case | पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज: पर्यावरणविद डा. शरद गुप्ता की याचिका पर होगी सुनवाई, पेड़ों की गिनती को लेकर हो सकता है आदेश – Agra News


मथुरा के छटीकरा स्थित डालमिया बाग और आगरा के दयालबाग के माथुर फार्म हाउस में अवैध रूप से काटे गए पेड़ों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आगरा के पर्यावरणविद डा. शरद गुप्ता की याचिका पर सेंट्रल इम्पावरमेंट कमेटी (सीईसी) अपनी रिपोर्ट पहले

.

पिछली सुनवाई में ये दिया था आदेश पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सख्त आदेश दिए थे कि अनुमति के बाद भी शाम 6 से सुबह 8 बजे तक पेड़ों को न काटा जाए। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने टीटीजेड में पेड़ों की गिनती की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि 700 जगहों पर अवैध रूप से पेड़ काटे गए हैं। जहां पेड़ों की संख्या 1-2 से लेकर 200-2500 तक थी। तब स्थानीय स्तर पर कुछ अधिकारियों ने इसे मामूली जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। बिना अनुमति के न काटे जाएं पेड़ चिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा था कि जबकि वास्तविकता में यह सुप्रीम कोर्ट की यह अवमानना थी। सुप्रीम कोर्ट दो बार आदेश दे चुका है, उसनमें उसका कहना है कि बिना उसकी अनुमति के एक भी पेड़ किसी भी स्थिति में न काटा जाए। याचिका में पेड़ों के अवैध कटान से टीटीजेड में वनावरण व हरित क्षेत्र कम होने की बात कही गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वन विभाग और लोक अदालत पेड़ काटने के आरोपितों को मामूली जुर्माना कर छोड़ देती है, जिससे स्थिति बिगड़ रही है।

जुर्माना राशि बढ़ाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 10 और 15 पर पुनर्विचार करने को कहा है। इन धाराओं में पेड़ काटने के आरोपित पर जुर्माना लगाने और सजा देने का अधिकार अधिकारियों को दिया गया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पेड़ काटने पर जुर्माना राशि बढ़ाई जा सकती है। पेड़ों की गितनी कैसे होगी, इस पर यूपी सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया जा सकता है।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *