Haryana Shambhu Border Barricading Case Update | Kisan Andolan | शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा: हरियाणा पुलिस ने कहा- बिना ट्रैक्टर जाएं दिल्ली; किसान नेताओं का इनकार – Punjab News

शंभू बॉर्डर पर बनाए किसानों के अस्थायी तंबू और बंद पड़ा बॉर्डर।

किसानों के आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर पिछले छह महीने से बंद है। इस कारण लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को आंशिक रूप से बॉर्डर खोलने को कहा था।

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इसी सिलसिले में आज पटियाला में पंजाब पुलिस और किसानों के वरिष्ठ अधिकारियों की अहम बैठक हो रही है। पटियाला के डीसी शौहकत अहमद पर्रे पंजाब पुलिस के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला, एडीजीपी इंटेलिजेंस आरके जायसवाल, रिटाॅयर्ड एडीजीपी जसकरण सिंह, डीआईजी पटियाला रेंज

हरचरण सिंह भुल्लर, एसएसपी पटियाला नानक सिंह व हरियाणा डीसी अंबाला पार्थ गुप्ता व एसपी अंबाला सुदिंर सिंह भौरिया समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इसमें इस मुद्दे पर मंथन हुआ। लेकिन मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला है। वहीं, गुरुवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है।

पटियाला में किसानों से मीटिंग करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार के अधिकारी।

पटियाला में किसानों से मीटिंग करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार के अधिकारी।

एक घंटे तक चली मीटिंग

मीटिंग करीब एक घंटे तक चली। किसान किसानों ने मीटिंग में साफ कहा कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका हुआ है। यह रास्ता हरियाणा सरकार व पुलिस की तरफ से रोका गया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार रास्ता खोलती है तो खुशी की बात है। लोगों को फायदा होगा और हम भी दिल्ली जाएंगे। डल्लेवाल ने कहा कि हरियाणा के अधिकारियों का कहना था आप व्हीकल लेकर दिल्ली न जाए। लेकिन हमने सरकार का व्यवहार देखा है। पहले 13 महीने बात दिल्ली में किसानों से बात नहीं की गई थी। अब छह महीने संघर्ष के चलते हुए हो गए है। वहीं, हम दिल्ली बिना ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाएंगे। क्योंकि यह ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही उनके घर है। सर्दी गर्मी कई तरह का मौसम होता है। हमें दिल्ली में राशन पानी की जरूर भी पड़ेगी। ऐसे में ट्रैक्टर को साथ लेकर जाना हमारी मजबूरी है। उन्होंने बताया कि हमने सारा पक्ष प्रशासन के समक्ष रख दिया है। प्रशासन ने कहा है कि जल्दी ही मीटिंग बुलाई जाएगी।

SC ने कहा था हाईवे पार्किंग की जगह नहीं

शंभू बॉर्डर के मामले में गत सुनवाई 12 अगस्त को हुई थी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की थी कि हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर ⁠एंबुलेंस, सीनियर सिटीजंस, महिलाओं, छात्रों, आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का आदेश दिया।

इसके लिए पंजाब और हरियाणा के DGP के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के SP को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई 22 अगस्त को होगी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

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