हरियाणा BJP अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर कथित रेप केस में आज कसौली कोर्ट में सुनवाई होगी। सोलन सेशन कोर्ट ने पीड़िता की रिवीजन पिटीशन को मंजूर करते हुए कसौली कोर्ट में बयान देने के आदेश दिए थे। पीड़िता के बयान के बाद कसौली कोर्ट तय कर
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दरअसल, रिवीजन पिटीशन में महिला ने कहा था कि कसौली कोर्ट ने उसे सुने बगैर केस में क्लोजर रिपोर्ट दी है।
कसौली पुलिस को इस केस में बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले थे। इसके बाद पुलिस ने केस बंद करने की अर्जी कसौली कोर्ट में डाली, जिसे कोर्ट ने 12 मार्च को स्वीकार किया।
इससे पहले कसौली कोर्ट ने रेप के आरोप लगाने वाली महिला को 2 बार अलग अलग एड्रेस पर समन भेजा, ताकि महिला का पक्ष जाना जा सके। मगर, दोनों पतों पर महिला को समन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने केस को बंद किया।

जाने क्या है पूरा मामला?
13 दिसंबर को FIR दर्ज
पीड़ित महिला ने बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ 13 दिसंबर 2024 को सोलन जिले के कसौली पुलिस थाने में गैंगरेप (IPC की धारा 376D) की धाराओं के तहत FIR करवाई। 14 जनवरी 2025 को इसकी कॉपी सामने आई। पीड़िता के अनुसार, उसके साथ गैंगरेप 23 जुलाई 2024 को किया गया।
सहेली और बॉस के साथ कसौली घूमने गई थी: पीड़िता
शिकायत में पीड़िता ने कहा, ‘मैं अपनी सहेली और बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने गई थी। इस दौरान होटल में बड़ौली और रॉकी ने मुझे जबरन शराब पिलाई और सहेली के सामने ही हिमाचल टूरिज्म कॉर्पोरेशन के होटल रोज कॉमन में गैंगरेप किया। इसके बाद मारने की धमकी दी। फिर पंचकूला में बुलाकर झूठे केस में फंसाने की भी कोशिश की।
पुलिस नहीं जुटा पाई थी साक्ष्य
कसौली पुलिस ने दो माह से अधिक समय तक इस केस की जांच की। मगर जांच में साक्ष्य नहीं मिले। पीड़िता ने अपना मेडिकल करवाने से भी इनकार कर दिया था। कई महीनों की देरी से एफआईआर की वजह से पुलिस इस केस में सीसीटीवी, शराब के गिलास, बेड शीट जैसे सबूत नहीं जुटा पाई।
जिस होटल में महिला ने गैंगरेप के आरोप लगाए थे, वहां के कर्मचारी भी इस केस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। इससे पुलिस ने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दायर की थी।