हरियाणा BJP के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर हिमाचल में दर्ज गैंगरेप केस खत्म हो गया है। इस मामले में बुधवार को हिमाचल के कसौली कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
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दरअसल, कसौली पुलिस ने महिला की शिकायत पर दर्ज केस में सबूत नहीं मिलने के बाद क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। इस पर कोर्ट ने दो बार महिला के दोनों एड्रेस पर समन जारी किए, ताकि महिला के बयान कलमबद्ध करने के बाद इस केस की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला लिया जा सके। मगर महिला ने दोनों बार समन रिसीव नहीं किए।
सहायक जिला न्यायवादी विकास शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में कसौली पुलिस थाना में दर्ज गैंगरेप का मामला खत्म हो गया है।
13 दिसंबर को FIR दर्ज, 14 जनवरी को कॉपी सामने आई बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ 13 दिसंबर, 2024 को कसौली पुलिस थाने में गैंगरेप की FIR दर्ज की गई थी। 14 जनवरी, 2025 को इसकी कॉपी सामने आई।
शिकायत में महिला ने कहा था ‘मैं अपनी सहेली और बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने गई थी। इस दौरान होटल में बड़ौली और रॉकी ने मुझे जबरन शराब पिलाई और सहेली के सामने ही हिमाचल टूरिज्म कॉर्पोरेशन के होटल रोज कॉमन में गैंगरेप किया। इसके बाद मारने की धमकी दी। फिर पंचकूला में बुलाकर झूठे केस में फंसाने की भी कोशिश की।

महिला ने कसौली के इस होटल में लगाए थे गैंगरेप के आरोप
पुलिस को सबूत नहीं मिले FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने 18 लोगों के बयान दर्ज किए। जिस होटल में गैंगरेप होने के आरोप लगाए गए, वहां से भी सबूत जुटाने के प्रयास किए। मगर पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पाई, क्योंकि महिला ने गैंगरेप का आरोप डेढ़ साल की देरी से लगाया था।
इस वजह से होटल से सीसीटीवी फुटेज, शराब के गिलास, बेड शीट जैसे साक्ष्य नहीं मिल पाए। पुलिस के अनुसार, महिला भी मेडिकल करवाने के लिए मुकर गई थी।
महिला पर पंचकूला में हनीट्रैप का केस हिमाचल पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से पहले ही पंचकूला में महिला, उसकी सहेली और उसके बॉस सोनीपत के भाजपा नेता अमित बिंदल के खिलाफ हनीट्रैप की FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया था।