अधिक सामान भरने के कारण बीच बाजार में पलटी बाइक रहड़ी।
पानीपत जिले के समालखा में ट्रैफिक पुलिस के नियमों को ताक पर रखकर सरेआम चल रहे देसी ‘जुगाड़’ नजर आ रहे। हालात ऐसे बन चुके है कि बाइक के इंजन से बनाए जा इन ‘जुगाड़ों’ की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन कानून और नियमों का पाठ पढ़ाने वाले अधि
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कानून तोड़ने वालों का लाइसेंस रद करने की बात की गई है। परन्तु साल बीत जाने के बाद भी इन नियम तोड़ रहे वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सुबह-सवेरे इनको सब्जी मंडी तथा उसके बाद अनाज मंडी, रेलवे रोड सहित शहर में करीब हर जगह देखा जा सकता है। इसके अलावा सारा-सारा दिन बाजार में स्थित सेनेटरी, रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया, खाद, बीज और किरयाने आदि की दुकानों से सामान लोगों के घरों और दुकानों तक ढोने का कार्य कर रहे हैं।

बाइक रेहड़ी के कारण लगा जाम।
अधिक सामान करते है लोड
इतना ही नहीं यह जुगाड़ मालिक कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में इन जुगाड़ों में अधिक से अधिक लोड भरने से भी गुरेज नहीं कर रहे। अधिक लोड भरने से कई बार तो यह जुगाड़ बाजार में जाम का कारण भी बनते है। लेकिन स्थानीय पुलिस ने आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इन जुगाड़ों के बारे में पता न हो। पुलिस सब कुछ जानते हुए भी मूक दर्शक बनी हुई है।
किसी गाड़ी का स्वरूप बदलना कानून के खिलाफ
मोटर व्हीकल कानून में प्रावधान है कि यदि दो पहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वह दो पहिया वाहन ही रहेगा। यदि किसी कारण वश उसको तीन पहिया बनाना है, तो इसके लिए उसका दोबारा से तीन पहिया का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तभी उसको सड़क पर चलाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त सड़कों पर चल रहे जुगाड़ों का तीन पहिया का पंजीकरण करवाना तो दूर की बात, अधिकतर जुगाड़ मालिकों के इन वाहनों का दो पहिया पंजीकरण की समय अवधि भी समाप्त हो चुकी है और वह बेखौफ इन जुगाड़ों को सड़कों पर दौड़ा रहे है। मोटर व्हीकल एक्ट का सरेआम उल्लंघन होने के बावजूद आज तक किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

बीच बाजार में पलटा बाइक से बनाया गया जुगाड़ वाहन।
क्या बोली ट्रैफिक पुलिस ?
वही ट्रैफिक इंचार्ज सतीश सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई किसी भी दोपहिया वाहन चालक को तीन पहिया बनाने का अधिकार नहीं है। यदि किसी विशेष परिस्थितियों में तीन पहिया वाहन बनाया भी जाता है तो वह पास करवाना होता है। यदि बाइक को काटकर उसके पीछे रेहड़ी लगाकर चलाई जा रही है, तो यह बिल्कुल गलत है। शीध्र ही ऐसे रेहड़ी चालकों के चालान काटे जाएंगे और इंपाउंड भी किया जाएगा।