हिमाचल में तीन नए कानूनों की जानकारी देते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धनोटू थाने में आज नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहला मामला दर्ज किया गया। यह मामला मारपीट का है और रात 1:45 बजे दर्ज किया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 और 341 की जगह बीएनएस की धारा 126 (2), 115
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धनोटू पुलिस के अनुसार रात 1:45 बजे स्थानीय निवासी राकेश कुमार और संजय कुमार के बीच झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार ने संजय कुमार को अपनी जमीन पर काम करने से रोका और कहा कि ऐसा करने से खड्ड का पानी उसके घर में आ जाएगा। इससे उसके घर को खतरा पैदा हो जाएगा। इस पर संजय कुमार ने राकेश की पिटाई कर दी।
रात करीब 1:15 बजे राकेश कुमार शिकायत लेकर धनोटू थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने रात में ही उसका मेडिकल करवाया और करीब 1:45 बजे नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की। हिमाचल में नए कानून के तहत यह पहला मामला है। पुलिस अब राकेश कुमार का एक्स-रे करवा रही है। इस मामले में जांच जारी है।
ढली में लकड़ी के स्लिपर ले जाते हुए गाड़ी पकड़ी
नए कानून के तहत दूसरा मामला शिमला के ढली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। SHO ढली त्रिलोचन नेगी ने बताया, ढली पुलिस ने तड़के सुबह अवैध रूप से लकड़ी ले जा रही गाड़ी को पकड़ा। पुलिस ने सुबह पौने सात बजे के करीब ढली थाना में BNS के तहत 303(2) में केस रजिस्टर कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुराने कानून के तहत इसमें आईपीसी की 379 लगनी थी।
अंग्रेजो के जमाने के ये कानून खत्म
देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इन्हें IPC (1860), CrPC (1973) और एविडेंस एक्ट (1872) की जगह लाया गया है।
हिमाचल पुलिस दावा कर रही है कि इसके लिए सभी अधिकारियों व पुलिस जवानों को पहले ही ट्रेनिंग दे दी गई है। पुलिस महकमा नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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