Finance Ministry Said, Unified Pension Scheme To Have Same Tax Benefits As NPS | अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिलेंगे NPS वाले टैक्स बेनिफिट: फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया ऐलान, जानें UPS चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेगा?

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नई दिल्ली3 घंटे पहले

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नेशनल पेमेंट स्कीम (NPS) के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स अब नई शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में भी मिलेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शुक्रवार (4 जुलाई) को अपने इस फैसले की घोषणा की है।

मिनिस्ट्री ने कहा कि यह कदम मौजूदा NPS स्ट्रक्चर के साथ समानता सुनिश्चित करेगा और UPS चुनने वाले कर्मचारियों को टैक्स रिलीफ और इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, ‘UPS को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि NPS के तहत अवेलेबल टैक्स बेनेफिट्स कुछ जरूरी बदलावों के साथ UPS पर भी लागू होंगे, क्योंकि यह NPS के तहत एक ऑप्शन है।”

UPS चुनने वाले कर्मचारियों को टैक्स रिलीफ और सेविंग इंसेंटिव मिलेगा

मिनिस्ट्री ने कहा कि इस फैसले से NPS और UPS के बीच समानता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा UPS चुनने वाले कर्मचारियों को समान स्तर का टैक्स रिलीफ और सेविंग इंसेंटिव मिलेगा।

पिछले महीने यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि UPS के तहत आने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे।

सिंह ने कहा कि UPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब सेंट्रल सिविल सर्विसेज (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ग्रेच्युटी का पेमेंट) नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक नई पेंशन स्कीम है, जिसे केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को नोटिफाई किया और यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का एक ऑप्शन है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की तरह निश्चित पेंशन इनकम की गारंटी देती है।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस स्कीम में शामिल होने के लिए 30 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है। यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करती है।

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