13 वर्षीय नाबालिग के गर्भवती होने पर हुआ था दुष्कर्म का खुलासा।
गुजरात में नवसारी जिले के जलालपुर तालुका में 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 20 साल सख्त कैद की सजा सुनाई है। आरोपी के दुष्कर्म से नाबालिग गर्भवती हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने पॉक्स
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नाबालिग के गर्भवती होने से हुआ था खुलासा विदित हो कि बच्ची की मां अपने पति से अलग प्रेमी सतीश पटेल के घर रहती थी। उसके साथ उसकी बेटी भी थी, जिसके साथ वर्ष 2024 में सतीश ने अकेलेपन का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया। किशोरी को पेट दर्द होने पर जांच के दौरान उसके 4 महीने की गर्भवती होने की बात मालूम हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
मां ने आरोपी को बचाने की कोशिश की मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी, तब शिकायतकर्ता विवाहिता ने प्रेमी सतीश को बचाने के लिए अदालत में झूठा हलफनामा पेश किया और आरोपी के समर्थन में गवाही दी। कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी सतीश पटेल को वैज्ञानिक साक्ष्यों और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषी करार देते हुए समाज में एक उदाहरण स्थापित करने और ऐसे अपराधियों और अपराधियों में कानून का डर पैदा करने के उद्देश्य से 50 हजार रुपये के जुर्माने और 20 साल के सख्त कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला समाज को एक कड़ा संदेश देता है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।