चंडीगढ़ में पंजीकृत राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य ईकेवाईसी प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाद्य एवं आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और विधिक माप विज्ञान विभाग ने आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के दिशानिर्देशों के तहत सभी
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यह प्रक्रिया चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक केंद्रों और अन्य सामान्य स्थानों पर संचालित की जा रही है, जिसमें सभी पंजीकृत लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों का ईपीओएस डिवाइस के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जा रहा है।
1 महीने में ईकेवाईसी अनिवार्य विभाग ने सभी पंजीकृत लाभार्थियों को निर्देशित किया है कि वे अपने और परिवार के सभी सदस्यों का ईकेवाईसी अनिवार्य रूप से करवाएं। इस प्रक्रिया को एक महीने की अवधि के भीतर पूरा करना आवश्यक है। इस समय सीमा के भीतर अगर किसी भी लाभार्थी ने अपना ईकेवाईसी पूरा नहीं किया तो उन्हें दी जा रही खाद्य सब्सिडी तब तक निलंबित की जा सकती है, जब तक कि उनका बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा नहीं हो जाता।
ईकेवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी और अन्य लाभों को सुनिश्चित करना है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सामुदायिक केंद्रों पर ईपीओएस डिवाइस लगाई है, जिससे लाभार्थियों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। सभी राशन कार्ड धारकों को समय रहते अपने ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है।
जानकारी और सहायता के लिए संपर्क राशन कार्ड धारकों के पास किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए विभाग द्वारा दो हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। लाभार्थी 1800-180-2068 या 0172-2542412 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।