डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि मुख्य सचिव समेत जिला कलेक्टरों को भी पत्र लिखा है।
रायपुर में गणेश विसर्जन झांकी के दौरान रात भर DJ-धुमाल बजाने वालों पर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सड़क पर सिस्टम तेज आवाज में बजते रहे। इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई
.
डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल 2017 को ध्वनि प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका में कहा है कि कानूनों के तहत कोर्ट में शिकायत करने की शक्ति प्राथमिक रूप से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों के पास है। मामले में किसी भी अधिकारी जो नागरिक के टेलीफोन का इंतजार करने का कोई सवाल ही नही है। जिसके बाद राज्य शासन के आदेश 11 सितंबर में भी राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों को भी शिकायत दर्ज करना है।
डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि वाहनों पर स्पीकर और डीजे रखकर रात भर बजाये गए।
डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि गणेश मूर्ति स्थापना और विसर्जन के दौरान जिला प्रशासन की अनुमति के बिना और बिना साउंड लिमिटर के वाहनों पर स्पीकर और डीजे रखकर रात भर बजाये गए। इस दौरान सड़कों पर मंच लगा रहा। इसी तरह शंकर नगर चौक पर एक एजुकेशन इंस्टिट्यूट के सामने 17 सितम्बर को अत्यधिक तेज ध्वनि में तीन घंटे सड़क पर डीजे रख कर बिना अनुमति के बजाया गया।
अधिकारियों को लिखा लेटर
डॉ. गुप्ता ने बताया कि कुछ जिलों में खानापूर्ति कर डीजे छोड़ने की जानकारी मिली है। उन्होंने मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कार्यवाही के निर्देश देने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश का उल्लंधन होने पर वे अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर करेंगे।