लाहौल स्पीति के हुर्लिंग में बीच सड़क झगड़ा करते टूरिस्ट।
हिमाचल के लाहौल स्पीति में फॉर्च्यूनर और टेम्पो ट्रैवलर के ड्राइवरों में पास देने को लेकर बहस हो गई। हुर्लिंग दोनों वाहनों में सवार लोग काफी देर तक बीच सड़क पर झगड़ते रहे। उन्होंने पेशेंट लेकर आ रही एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दिया। सूचना मिलते ही पुलि
.
फॉर्च्यूनर में दिल्ली के टूरिस्ट सवार थे। जबकि, टेम्पो ट्रैवलर में चंडीगढ़ के टूरिस्ट थे। पुलिस ने जांच की तो फॉर्च्यूनर का ड्राइवर नशे में मिला। उसने गाड़ी में हूटर और ब्लैक फिल्म भी लगाई हुई थी। जब टेम्पो ट्रैवलर की जांच की तो उसका इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म था। पुलिस ने ट्रैवलर का 21 हजार का चालान कर इंपाउंड कर लिया।
साथ ही फॉर्च्यूनर गाड़ी का 45 हजार रुपए का चालान किया। इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ऑथोरिटी (RLA) से शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर लाइसेंस भी रद्द करने की सिफारिश की।

लाहौल स्पीति में टूरिस्टों के झगड़े की वजह से इंतजार करती एम्बुलेंस।
3 पॉइंट्स में समझिए पूरा विवाद…
- फॉर्च्यूनर का नंबर टेम्परेरी था: लाहौल स्पीति पुलिस के मुताबिक दिल्ली की ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी (टेम्परेरी नंबर T0325DL0151C) में 3 टूरिस्ट सवार थे। वे लाहौल स्पीति घूमने के लिए आए थे। गुरुवार देर शाम इनकी हुर्लिंग में चंडीगढ़ के टेम्पो ट्रैवलर (CH-01AA9111) के ड्राइवर से रास्ते न देने को लेकर बहस हो गई।
- रिकांगपियो जा रही थी एम्बुलेंस: पुलिस ने आगे बताया, जब दोनों वाहनों में सवार लोग झगड़ रहे थे तो सामने से एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस में काजा से रेफर हुए सीरियस पेशेंट को रिकांगपियो लेकर जाया जा रहा था। एम्बुलेंस ने कई बार हूटर और हॉर्न बजाए। दोनों रि वाहनों में सवार लोगों ने एम्बुलेंस देखने के बाद भी उसे रास्ता नहीं दिया।
- नशे में धुत था ड्राइवर: पुलिस ने कहा कि काफी देर तक एम्बुलेंस सड़क पर ही खड़ी रही। जब दोनों वाहन सड़क किनारे हुए तो एम्बुलेंस रवाना हुई। तभी किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो फॉर्च्यूनर का ड्राइवर शराब के नशे में धुत मिला।

लाहौल स्पीति के हुर्लिंग में बीच सड़क पर खड़ी फॉर्च्यूनर।
SHO बोले- दोनों गाड़ी के चालान काटे लाहौल स्पीति थाने के SHO जगदीश ने बताया कि पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी में ब्लैक शीशे लगाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, एम्बुलेंस का रास्ता रोकने और हूटर लगाने को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट की अलग-अलग धाराओं में चालान कर दिया है। उन्होंने बताया कि RLA को फॉर्च्यूनर गाड़ी के ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करने को भी लिख दिया गया है। ट्रैवलर का भी 21 हजार का चालान किया गया है। डॉक्यूमेंट पूरे न मिलने पर उसे इंपाउंड कर लिया है।