पति के विदेश जाने के बाद ससुर के घर गमला फेंक कार का शीशा तोड़ने वाली बहू को जमानत देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया। महिला के खिलाफ सेक्टर-39 थाने में अप्रैल 2022 में प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने, ट्रैस पासिंग व धमकाने की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। प्र
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शिकायत के मुताबिक 13 अप्रैल 2022 को आरोपी आई और शिकायतकर्ता (ससुर) के घर कार पर गमला फैंका। इससे कार का पिछला शीशा टूट गया। फिर उसने घर में दाखिल होने की कोशिश की और गमले तोड़ दिए। वहीं अर्जीकर्ता/आरोपी का कहना था कि उसने अपने ससुरालियों पर जनवरी 2022 में दहेज प्रताड़ना व आपराधिक विश्वासघात का केस दर्ज करवा रखा है। इसके जवाब में यह झूठा केस दर्ज करवाया गया। ससुरालियों की उसके माता-पिता द्वारा दिल्ली में बनाए घर पर नजर है। वहीं उसके गहने भी रखे हुए हैं। उससे कुछ बरामद नहीं किया जाना है, इसलिए जमानत दी जाए।
प्रॉसीक्यूशन का कहना था कि आरोपी की शिकायतकर्ता के छोटे बेटे से शादी हुई थी। इसके 2 साल में दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और बेटा विदेश नौकरी के लिए चला गया। इसके बाद उनकी बहु उन्हें परेशान करने लगी। इसके बाद संबंधित गमला फैंकने वाला प्रकरण हुआ। 15 सितंबर 2024 को आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली से जानकारी मिली कि आरोपी विदेश जाने की तैयारी में है और उसे पकड़ा गया। 16 सितंबर को उसे चंडीगढ़ कोर्ट पेश कर जेल भेज दिया गया था। प्रॉसीक्यूशन ने कहा कि आरोपी जमानत देने पर वह भाग सकती है।