Daily Business News update | Banking Amedment Bill and related update | पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं: अब एक बैंक अकाउंट के लिए 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे, तंबाकू-सिगरेट हो सकते हैं महंगे

नई दिल्ली7 मिनट पहले

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कल की बड़ी खबर बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 से जुड़ी रही। सरकार ने इसे लोकसभा में पास करा लिया है। इस बैंकिंग संशोधन बिल के तहत कई अहम बदलाव किए जाएंगे। नए कानून के लागू होने के बाद अकाउंट होल्डर अब एक बैंक अकाउंट के लिए 4 नॉमिनी ऐड कर सकेंगे।

वहीं, देश के GST कलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान आम आदमी द्वारा अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पर किए जाने वाले खर्च का है। लोकसभा में वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कुल GST कलेक्शन में 18% स्लैब का योगदान करीब 75% है।

कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट, जिन पर रहेगी नजर…

  • शेयर बाजार में आज बुधवार को तेजी देखने को मिल सकती है।
  • होंडा अमेज सेडान लॉन्च होगी
  • पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अब कल की बड़ी खबरें पढ़ें…

1. अब एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे: लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास, इसमें कुल 19 संशोधन प्रस्तावित

लोकसभा में मंगलवार (3 दिसंबर) को बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो गया है। इस बैंकिंग संशोधन बिल के तहत कई अहम बदलाव किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और अन्य कानूनों में संशोधन करेंगे।

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह बिल लोकसभा में पेश किया था। इस बिल में टोटल 19 अमेंडमेंट्स यानी संशोधन प्रस्तावित हैं। बिल को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में सरकार ने लोकसभा में पास करा लिया है।

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2. GST कलेक्शन का 75% साबुन-तेल जैसी रोजमर्रा की चीजों से: इन पर सरकार वसूल रही 18% टैक्स, लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

देश के GST कलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान आम आदमी द्वारा अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पर किए जाने वाले खर्च का है। लोकसभा में वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कुल GST कलेक्शन में 18% स्लैब का योगदान करीब 75% है।

इसके तहत हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, पास्ता, रेस्टोरेंट में खाना, 100 रुपए से कम की सिनेमा टिकट जैसे आइटम आते हैं। GST कलेक्शन में 12% के ब्रैकेट का योगदान महज 5-6% ही रहा। इसके तहत घी, प्रोसेस्ड फूड, मोबाइल, पैकेज्ड नारियल पानी और फ्रूट जूस आदि आते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बीते वित्त वर्ष के अंत तक देश का औसत GST रेट घटकर 11.6% पर आ गया।

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3. तंबाकू-सिगरेट हो सकते हैं महंगे: इन पर GST 28% से बढ़कर 35% होने की उम्‍मीद, 21 दिसंबर की मीटिंग में हो सकता है फैसला

दिसंबर में होने वाली GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स की दरों में बदलाव किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार GST स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए गठित मंत्रियों के ग्रुप (GoM) ने तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले सभी प्रोडक्‍ट्स, एयरेटेड पेय पदार्थों (सोडा ड्रिंक-कोल्‍ड ड्रिंक) वगैरह पर टैक्‍स दर को मौजूदा 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है।

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4. मॉर्गन-स्टेनली ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाया: वित्त वर्ष 25 के लिए 6.7% से 6.3% किया, जुलाई-सितंबर के बीच GDP ग्रोथ घटकर 5.4% हुई

मॉर्गन स्टेनली ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को रिवाइज कर 6.3% कर दिया है। मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ने पहले यह अनुमान 6.7% बताया था।

मॉर्गन स्टेनली ने इससे पहले भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान वित्त वर्ष 25 के लिए 6.7% बताया था। सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही में ग्रोथ स्लोडाउन के बाद मॉर्गन स्टेनली ने यह डाउनग्रेड किया है।

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5. जुलाई-सितंबर तिमाही में स्विगी को ₹626 करोड़ का घाटा: रेवेन्यू 30% बढ़कर ₹3601 करोड़ रहा; लिस्टिंग के बाद 14% चढ़ा शेयर

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 626 करोड़ रुपए का नुकसान (कॉन्सोलिडेटेड नेट लॉस) हुआ है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 657 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। सालाना आधार पर कंपनी का घाटा 4.72% कम हुआ है।

जुलाई-सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 30.33% बढ़कर 3601 करोड़ रुपए रहा। जुलाई-सितंबर 2023-24 में कंपनी ने 2763 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से होने वाली कमाई को रेवेन्यू या राजस्व कहा जाता है। स्विगी 13 नवंबर को शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी, तब से अब तक इसके शेयर में 14.18% की बढ़ोतरी हुई है।

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6. इंडिगो ने महिंद्रा पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा किया: इलेक्ट्रिक कार ‘BE 6E’ में ‘6E’ पर एयरलाइन को ऑब्जेक्शन, कंपनी बोली विवाद की गुंजाइश नहीं

इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन ने कार बनाने वाली कंपनी महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड के खिलाफ केस फाइल किया है। इंडिगो ने कंपनी की हाल ही में लॉन्च इलेक्ट्रिक कार ‘महिंद्रा BE 6E’ में ‘6E’ के इस्तेमाल को लेकर ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाया है।

मामले को आज यानी मंगलवार (3 दिसंबर 2024) को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अमित बंसल के सामने पेश किया गया, लेकिन उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया। केस की सुनवाई 9 दिसंबर को हो सकती है।

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