ग्वालियर-चंबल अंचल के सहित 9 जिलों को कलेक्टर व ग्वालियर नगर निगम, मध्यप्रदेश शासन को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस सड़कों पर घूम रहीं गायों को लेकर है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर गाय घूम रही हैं यह एक गंभीर मा
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शहर के नागरिक हरिओम झा ने सड़कों पर घूम रहीं गायों की बेकद्री को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने तर्क दिया कि सड़कों पर घूमने वाली गायों को गौशाला में रखने के लिए राज्य व केंद्र शासन से अनुदान मिलता है, लेकिन जिलों में बनी गौशाला खाली पड़ी हैं और उनके नाम पर आने वाले पैसे को निकाला जा रहा है। सड़कों पर गायों के घूमने की वजह से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। बारिश के समय सड़कों पर गाय बैठ जाती हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। यदि गौशालाओं की नियमित निगरानी की जाए तो गाय गौशाला में शिफ्ट हो सकती हैं। राज्य शासन व जिले के कलेक्टरों को गायों की गौशाला में शिफ्ट करने के लिए निर्देशित किया जाए। इन नौ जिलों के कलेक्टर को जारी किए नोटिस कोर्ट ने गायों की बेकद्री पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्वालियर सहित ग्वालियर-चंबल अंचल के मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, विदिशा, गुना व अशोक नगर कलेक्टर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही नगर निगम आयुक्त ग्वालियर, केंद्र शासन, पशु चिकित्सा विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, संयुक्त संचालक पशुपालन विभाग को नोटिस जारी किए गए हैं।