Collector issued order | इंदौर कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश: 100 रुपए व उससे अधिक की अचल संपत्ति की नोटरी करने पर लगाया बैन – Indore News


कलेक्टर आशीष सिंह ने 100 रुपए व उससे अधिक की अचल संपत्ति की नोटरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (1)(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार इंदौर जिले में 100 रुपए व उससे अधिक

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सभी वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला पंजीयक, वरिष्ठ उप पंजीयक, उप पंजीयक, जिला इंदौर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पुलिस के थाना प्रभारी, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी, उक्त आदेश का पालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। जो भी व्यक्ति अथवा संगठन उक्त आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 28 मई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा।

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17(1) (बी) के अनुसार अचल संपत्ति में या उस पर 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी अधिकार, शीर्षक या हित को बनाने, घोषित करने, सौंपने, सीमित करने या समाप्त करने वाले उपकरणों के पंजीकरण की आवश्यकता होती है। यह धारा विशेष रूप से उन दस्तावेजों को पंजीकृत करने की आवश्यकता को संबोधित करती है जो अचल संपत्ति को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से ये जो 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य के अधिकारों, शीर्षकों या हितों से संबंधित है। पंजीकरण नियमों में स्पष्ट है कि 100 रुपए व उससे अधिक की किसी भी अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय हेतु केवल विधिवत रजिस्ट्री ही मान्य है, नोटरी किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है।

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