Chhattisgarh High Court election petition Bhilai Congress MLA Devendra Yadav fined | वकील बोले-जेल में देवेंद्र यादव, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव: चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में नहीं दिया जवाब, कांग्रेस MLA पर 1000 रुपए लगाया जुर्माना – Chhattisgarh News

विधायक के वकील ने कहा कि, जेल में रहने के कारण नहीं हो पा रहा है संपर्क।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका पर जवाब नहीं देने पर भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच को बताया गया कि, वो एक आपराधिक प्रकरण में जेल में बंद हैं। लेकिन, सोशल मीडिया पर एक्टिव है

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दरअसल, भिलाई विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश पांडेय चुनाव हार गए थे। जिसके बाद उन्होंने देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है।

याचिका में निर्वाचित विधायक देवेंद्र यादव पर सत्ता के दुरुपयोग, मतदाताओं को प्रभावित करने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। पांडेय ने याचिका में विधायक यादव के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की है।

भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई।

भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई।

MLA के वकील बोले- जेल में रहने के कारण नहीं हो रहा संपर्क

इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई। इस दौरान देवेंद्र यादव को जवाब प्रस्तुत करना था। लेकिन, उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि विधायक यादव बलौदाबाजार हिंसा केस में गिरफ्तार हैं। जेल में रहने के कारण उनसे चर्चा नहीं हो पा रही है।

इससे पहले 21 अगस्त को याचिकाकर्ता के वकील ने तीन अंतरिम आवेदन पेश किया था। इस मामले में देवेंद्र यादव ने अब तक जवाब नहीं दिया है।

जेल में रहते सोशल मीडिया पर एक्टिव है MLA

दूसरी तरफ याचिकाकर्ता के सीनियर एडवोकेट डॉ. एनके शुक्ला और देवाशीष तिवारी ने विरोध जताया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जेल में रहते हुए भी विधायक यादव सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय होकर पोस्ट कर रहे हैं। जबकि, अपने वकील से संपर्क करने में असमर्थ होने का दावा कर रहे हैं।

इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इसे जानबूझकर मामले को टालने का प्रयास माना और विधायक यादव पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने चुनाव याचिका की अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

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