चंडीगढ़ की जिला कोर्ट ने नाबालिग लड़की से शारीरिक छेड़छाड़ के केस में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला सारंगपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दो माह पहले 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
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आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि नाबालिग बच्ची उसके धर्म भाई की बेटी है और पीड़िता के पिता के साथ पैसों का लेन-देन था। उसने यह भी आरोप लगाया कि बच्ची के पिता ने उसे फंसाने के लिए झूठी शिकायत दी थी।
सरकारी पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को जमानत देने से केस प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जांच अभी जारी है और चालान भी पेश नहीं हुआ है। मामले की गहराई से जांच करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया और मामले की आगे की जांच के लिए पुलिस को निर्देश दिए।