पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा एक लॉ के छात्र को फेल करने के मामले में याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट में संस्थान ने जवाब देते हुए बताया कि संबंधित एलएलएम छात्र को पास कर दिया गया है और नया परिणाम जारी कर दिया गया
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हाईकोर्ट के जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने मामले में आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक पर उठाए गए सवालों पर कोई टिप्पणी करने से मना करते हुए कहा कि यह विषय अभी प्राथमिक स्तर पर विचाराधीन है। इस मामले में छात्र ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि यूनिवर्सिटी ने उसके एक पेपर को आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित बताते हुए नकार दिया था।
याचिका में अधिवक्ता कौसतूब शकरवर ने मांग की थी कि उस पेपर को नकारने का निर्णय रद्द किया जाए। यूनिवर्सिटी का तर्क था कि लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबल वर्ल्ड परीक्षा की आंसर शीट एआई के माध्यम से तैयार की गई थी, जिसके चलते छात्र को फेल घोषित किया गया था।