चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम्पलेक्स
चंडीगढ़ में मोबाइल स्नैचिंग के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान बुड़ैल निवासी सोयब उर्फ गोलुएज के रूप में हुई है। यह मामला करीब दो साल पहले फरवरी में सेक्टर-36 थाना
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता दिलीप प्रसाद ने पुलिस को बताया कि वह सेक्टर-35 में अपने मोबाइल फोन पर आए मैसेज को चेक कर रहे थे, तभी एक बाइक सवार अचानक उनका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मोबाइल फोन की नहीं दे सका जानकारी
सरकारी वकील हुकुम सिंह ने अदालत में कहा कि आरोपी कई मोबाइल फोन रखने के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी का यह कर्तव्य था कि वह उन मोबाइल फोनों के स्वामित्व की पुष्टि करे। वहीं, आरोपी के वकील ने इसे झूठा मामला बताते हुए आरोप खारिज करने की मांग की, लेकिन अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को सही ठहराया और दोषी करार देते हुए सजा का आदेश दिया।
इस निर्णय में अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ दर्ज मामला पूरी तरह से साबित होता है और यह भी स्पष्ट है कि आरोपी ने मोबाइल फोन स्नैच किया था। अदालत ने आईपीसी की धारा 379A के तहत सोयब को दोषी करार दिया, जिसके तहत उसे 5 साल कैद की और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई।