हरियाणा विधानसभा चुनावों के चलते चंडीगढ़ में स्थित सभी कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में 5 अक्टूबर 2024 (शनिवार) को विशेष अवकाश की घोषणा की गई है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि हरियाणा के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता, ज
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चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 और पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह अवकाश घोषित किया है। इसका उद्देश्य हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का पूरा अवसर प्रदान करना है।
चंडीगढ़ में स्थित सभी फैक्ट्रियों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत उन सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को यह विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान के योग्य हैं। इसमें आकस्मिक श्रमिकों को भी शामिल किया गया है।
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी की गई छुट्टी की सूचना
सवेतन मिलेगा अवकाश
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत, हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को इस अवकाश का सवेतन लाभ मिलेगा। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, यह अवकाश केवल उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो हरियाणा के मतदाता हैं और चंडीगढ़ में कार्यरत हैं, ताकि वे चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।
यह कदम लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और अधिक से अधिक मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस फैसले से मतदाता अपने अधिकार का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे और मतदान प्रतिशत में भी सुधार होगा।