Chandigarh Consumer Commission members extended 6 months | चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 माह बढ़ा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिए आदेश, कहा- सुप्रीम कोर्ट जाकर स्थिति स्पष्ट करे सरकार – Chandigarh News


पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य आयोग में नियुक्त सदस्यों को 6 माह का सेवा विस्तार दिया है। यह विस्तार सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में हो रहे बदलाव के चलते किया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में ल

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए कुछ बदलावों के कारण राज्यों और यू.टी. में सदस्यों के रिटायरमेंट के बाद से नई नियुक्तियां रुकी हुई थीं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सरकारें 2 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्थिति स्पष्ट करें, ताकि नियुक्तियों का रास्ता साफ हो सके। इसके बाद, 4 सप्ताह के अंदर नई नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए।

सदस्यों की नियुक्ति में केंद्र का दखल

उपभोक्ता मामलों के कानून में संशोधन के बाद सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया था, जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। केंद्र ने पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन वह खारिज हो गई थी।

हाल ही में केंद्र ने कुछ बदलावों के साथ नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए कहा था, लेकिन इसके विरोध में भी याचिका दायर हो गई थी, जिससे मामला फिर अटक गया।

अब हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए 6 माह का समय दिया है, ताकि नई नियुक्तियों के जरिए आयोग का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

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