चंडीगढ़ उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइंस की ओर से वापस की गई राशि ग्राहक को न लौटाने के मामले में क्लियर ट्रिप प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही आयोग ने क्लियर ट्रिप को न
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सेक्टर-44 बी के निवासी कंवल नैन ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 21 मई 2019 को अमेजन के माध्यम से चंडीगढ़ से श्रीनगर की फ्लाइट टिकट बुक की थी। यह यात्रा 24 अप्रैल 2020 को होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण उड़ान रद्द कर दी गई। गो एयरलाइंस ने यात्रियों को एक वर्ष के भीतर मुफ्त में फ्लाइट रि-शेड्यूलिंग की सुविधा दी थी।
रि-शेड्यूलिंग में मांगे पैसे, रिफंड नहीं मिला
शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उन्होंने सितंबर 2020 में फ्लाइट रि-शेड्यूल करने का प्रयास किया, तो सॉफ्टवेयर ने 4,450 रुपए की मांग की, जबकि यह सुविधा मुफ्त में दी जानी थी। कई बार संपर्क करने के बावजूद क्लियर ट्रिप ने कॉल का जवाब नहीं दिया। मजबूर होकर शिकायतकर्ता ने यात्रा रद्द कर ईमेल और कानूनी नोटिस के माध्यम से रिफंड मांगा।
मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने कहा कि क्लियर ट्रिप द्वारा एयरलाइंस से रिफंड राशि लेने के बावजूद उसे ग्राहक को न लौटाना सेवा में कोताही है। आयोग ने क्लियर ट्रिप को 5 हजार रुपए जुर्माना और 4,540 रुपए की राशि 6% वार्षिक ब्याज दर के साथ लौटाने के आदेश दिए।
अमेजन और गो एयर को नहीं माना दोषी
आयोग ने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और गो एयरलाइंस को इस मामले में दोषी नहीं ठहराया। अमेजन केवल मध्यस्थ की भूमिका में था, जबकि गो एयरलाइंस ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रिफंड जारी कर दिया था।