Bikram Singh Majithia appears before Inspector Jashnpreet Singh guard beating case hearing Mohali court update; Punjab Police reply | पंजाब में गार्ड से धक्का-मुक्की करने वाले एसएचओ पर एक्शन: कोर्ट में आज सुनवाई, एफआईआर दर्ज करने के आदेश, पुलिस बताएगी क्या किया – Punjab News


पंजाब पुलिस के एसएचओ द्वारा गार्ड को पीटने के मामले की आज मोहाली अदालत में सुनवाई।

आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की पेशी के समय ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी से पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जश्नप्रीत द्वारा धक्का-मुक्की व मारपीट की गई थी। इस मामले में अदालत ने पंजाब पुलिस को आरोपी इंस्पेक्

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आज दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी। इसमें पंजाब पुलिस को बताना होगा कि आखिर उनकी तरफ से कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। साथ ही, आरोपी इंस्पेक्टर पर क्या कार्रवाई की गई है। इस मामले को लेकर अदालत बहुत सख्त है। अदालत किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त करने वाली नहीं है।

पेशी के समय धक्का मुक्की कर छीनी थी चाबियां

6 जुलाई 2025 को बिक्रम मजीठिया की पेशी के दौरान मोहाली कोर्ट परिसर के एक गेट को खुलवाने के लिए इंस्पेक्टर जश्नप्रीत सिंह चौकीदार से उलझ पड़े थे। चौकीदार बलजीत द्वारा अदालत के आदेश मांगे जाने पर, इंस्पेक्टर ने उससे जबरन चाबी छीनकर उसे धक्का दिया और मुक्के मारे।

घटना के तुरंत बाद इसकी जानकारी अदालत के सीनियर सिविल जज अनिश गोयल को दी गई, जिन्होंने बलजीत सिंह को मेडिकल जांच कराने को कहा। बाद में चौकीदार बलजीत सिंह ने पुलिस से कार्रवाई से इनकार कर दिया, लेकिन रीडर ने इसे राज्य के खिलाफ अपराध बताते हुए औपचारिक शिकायत अदालत में दायर की।

अदालत ने की है सख्त टिप्पणी

पुलिस जांच के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद अदालत ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर पाया कि इंस्पेक्टर के व्यवहार में आपराधिक तत्व हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह मामला व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि ड्यूटी पर तैनात एक सरकारी कर्मचारी के साथ की गई हिंसा है,

जो गैर-संघीय अपराध है और राज्य के खिलाफ अपराध माना जाता है। अतः, थाना सोहाना को निर्देश दिए गए हैं कि वह जश्नप्रीत सिंह के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 115(2), 132, 221, 304 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई आज निर्धारित की है।

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