Bhilai Corporation will confiscate the property of Jaypee Cement | जेपी सीमेंट की संपत्ति कुर्क करेगा भिलाई निगम: 7 करोड़ 82 लाख का संपत्ति-कर जमा नहीं करने पर वारंट जारी, 14 जनवरी तक मिला समय – durg-bhilai News

जेपी सीमेंट के मेन गेट में नोटिस चस्पा

भिलाई निगम भिलाई सेक्टर-4 में संचालित जेपी सीमेंट की संपत्ति कुर्क करेगा। इस मामले में निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड के खिलाफ जब्ती वारंट भी जारी किया है। इसमें लिखा है कि जेपी सीमेंट लिमिटेड सेक्टर 4 का बकाया संपत्ति कर 7 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान न

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भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत जेपी सीमेंट लिमिटेड को मांग पत्र जारी किया गया था। उसके तहत उन्हें 30 दिन के भीतर संपत्ति-कर जमा करना था। लेकिन उन्होंने समय पर संपत्ति-कर नहीं जमा किया। इस कारण उन्हें संपत्ति कुर्क करने का नोटिस दिया गया है।

निगम ने प्रबंधक जेपी सीमेट लिमिटेड सेक्टर-4 भिलाई के खिलाफ 3 जनवरी को चल संपत्ति को अधिग्रहण करते हुए कुर्की वारंट जारी किया है। इसके तहत जोन के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम को यह निर्देश दिया गया है कि, वो किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर संपत्ति को अधिगृहीत कर सकते हैं।

निगम के अधिकारी पहुंचे कुर्की वारंट तामीली कराने जेपी सीमेंट फैक्ट्री।

निगम के अधिकारी पहुंचे कुर्की वारंट तामीली कराने जेपी सीमेंट फैक्ट्री।

14 जनवरी तक का दिया गया है समय

निगम ने जो कुर्क वारंट जारी किया है, उसमें जेपी सीमेंट प्रबंधन को 14 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया है। यदि वो इस समय के पहले पूरा संपत्तिकर जमा करते देते हैं, तो कुर्की की कार्रवाई रुक जाएगी। यदि सम्पत्ति कर जमा नहीं होता है, तो यह कार्रवाई की जाएगी।

कई बड़े संस्थानों को मिला नोटिस, पर एक्शन नहीं

यह पहली बार नहीं जब निगम ने किसी संस्थान को कुर्की का वारंट जारी किया है। भिलाई नगर निगम ने इससे पहले भी भिलाई के कई बड़े संस्थान विशेषकर शिक्षा से जुड़े संस्थानों को करोड़ों के संपत्ति कर को अदा करने का नोटिस देकर कुर्की की चेतावनी दी थी, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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