बठिंडा में 31 जनवरी 2017 को मौड़ मंडी में हुए बम धमाके के मामले में तलवंडी साबो की ट्रायल कोर्ट ने भाजपा नेता हरमंदर सिंह जस्सी को समन जारी किया है। कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हरमंदर सिंह जस्सी 21 दिसंबर को तलवंडी साबो की ट्रा
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बता दें कि करीब 8 साल बाद मौड़ मंडी बम बलास्ट मामले में पहली बार हरमंदर सिंह जस्सी को अदालत का समन जारी हुआ है। 31 जनवरी 2017 को जिस रैली में बम बलास्ट हुआ था वो रैली हरमंदर सिंह जस्सी की थी, तब वो विधानसभा हलका तलवंडी साबो से उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे। इस केस में अब तक कई जांच अधिकारी बदल चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपियों गुरतेज सिंह, अवतार सिंह और अमरीक सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सके। मामले में दो बार एसआईटी का गठन किया गया था। करीब चार साल पहले एसआईटी के आगे भी जस्सी पेश हो चुके हैं। मुख्य आरोपी गुरतेज सिंह, अवतार सिंह और अमरीक सिंह को अदालत की ओर से भगोड़ा करार दिया जा चुका है।
कुछ महीने पहले ही अदालत के आदेशों पर इन तीनों की जायदाद की नीलामी हो चुकी है। अगस्त महीने में ही पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के तलवंडी साबो की निचली अदालत को आदेश जारी किया था कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द मुक्कमल की जाए।
पांच बच्चों समेत हुई थी 7 की मौत
8 साल पहले 2017 विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार एवं डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के समधी हरमंदर सिंह जस्सी की चुनावी जनसभा के दौरान सभा स्थल नजदीक एक मारुति कार में हुए भीषण बम धमाके में पांच मासूम बच्चे सहित 7 लोग मारे गए थे। जबकि दो दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए थे। इसमें जपसिमरण सिंह (14), रिपनदीप सिंह (11) और सौरभ सिंगला (13) और अंकुश इंसा अशोक, बरखा, हरपाल पाली ने मौके पर दम तोड़ दिया था। करीब दो दर्जन लोग घायल हो गए थे। लेकिन अभी भी धमाके के आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं।
ब्लास्ट में इस्तेमाल कार को डेरे में ही असेंबल हुई
इस मामले में जांच कर रही एसआईटी की इंवेस्टिगेशन में धमाका करने वाले व्यक्तियों का डेरा सिरसा से कनेक्शन सामने आया था। मुख्य आरोपी गुरतेज सिंह, अवतार सिंह और अमरीक सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और यह सब डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं। मामले की जांच के दौरान यह सामने आया था कि ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाली कार को डेरे में ही असेंबल किया गया था। इस कार को किसके कहने पर बनाया गया था, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है।
हादसे का फाइल फोटो
गुरतेज काला के कहने पर कार की थी तैयार
सरकार की तरफ से ब्लास्ट की जांच के लिए गठित पुरानी एसआईटी ने जांच के बाद फरवरी 2018 को तलवंडी साबो कोर्ट में 5 गवाह पेश किए थे, जिन्होंने ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई मारुति कार को तैयार करने में मदद की थी। इन्हें पुलिस ने गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश कर इनके 164 सीआरपीसी के बयान दर्ज करवाए थे। इसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने डेरा सच्चा सौदा सिरसा की वीआईपी वर्कशॉप (यहां केवल बाबा की गाड़ियां तैयार होती थी) में वर्कशॉप के इंचार्ज गुरतेज काला के कहने पर यह कार तैयार की थी।
मामले में ये हैं आरोपी
आरोपियों में डेरा सिरसा की वर्कशॉप के इंचार्ज गुरतेज सिंह निवासी अलीकां जिला सिरसा, अमरीक सिंह निवासी बादलगढ़ जिला संगरूर, अवतार सिंह निवासी भैती माजरा जिला कुरुक्षेत्र शामिल हैं। 18 नवंबर 2019 को हाईकोर्ट ने डीआईजी रणवीर सिंह खटड़ा की अगुआई वाली एसआइटी को रद्द करके एडीजीपी ईश्वर सिंह की अगुवाई में नई एसआइटी का गठन किया। हाईकोर्ट ने जांच के लिए तीन माह में पूरी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद डीजीपी ने डीजीपी लॉ एंड आर्डर ईश्वर सिंह की अध्यक्षता में चार सदस्यीय नई एसआईटी गठित की गई।
एडीजीपी ईश्वर सिंह की अगुवाई में बनी नई एसआइटी 27 जनवरी को मीटिंग हुई। इसमें बम ब्लास्ट मामले में धारा 473 आईपीएस और धारा 201 आईपीएस लगाने की सहमति बनी। वहीं ब्लास्ट साजिस में एक से ज्यादा व्यक्ति होने के कारण धारा 34, 120 बी आईपीसी करने कहा गया। इसके बाद 28 जनवरी 2020 को धारा 201, 120 बी, 34 आईपीसी को शामिल किया। हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी एसआईटी ने तीन साल बाद तलवंडी साबो कोर्ट में 30 जनवरी 2020 को ब्लास्ट मामले में भगोड़े तीनों आरोपियों गुरतेज काला, अमरीक सिंह व अवतार सिंह तारी का चालान पेश किया था।
2020 में पहली बार एसआईटी ने जस्सी को जांच में किया था शामिल बम ब्लास्ट को लेकर जांच कर रही एसआईटी ने पहली बार डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख के समधी कांग्रेस नेता हरमंदिर सिंह जस्सी को जांच में शामिल किया है। हालांकि हादसे के बाद से पीड़ित परिवार जस्सी से पूछताछ करने की मांग कर रहे थे। एडीजीपी ईश्वर सिंह की अगुवाई में बनी नई एसआईटी ने 15 जनवरी 2020 को हरमंदिर सिंह जस्सी को जांच में शामिल किया। अब जस्सी को तलवंडी साबो की ट्रायल कोर्ट ने समन भेजकर 21 दिसंबर को पेश होने के आदेश जारी किए हैं।