चंडीगढ़ | एक 21 साल के मामा द्वारा अपनी 15 साल की भांजी से अनेकों बार रेप करते हुए उसे गर्भवती करने के मामले में रेप, धमकाने और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी रद्द कर दी है। चंडीगढ़ पुलिस ने बीते वर्ष 15 दिसंबर
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आरोपी मामा घटना से पहले पीड़िता के परिवार के साथ ही रहने लगा था। आरोप के मुताबिक अगस्त और सितंबर, 2023 में आरोपी ने कई बार पीड़िता को जान से मारने की धमकियां देते हुए रेप किया। पीड़िता ने डर के किसी को कुछ नहीं बताया मगर तबीयत बिगड़ने पर पता चला कि वह गर्भवती है। ऐसे में पुलिस शिकायत पर केस दर्ज हुआ। आरोपी के वकील ने कहा कि परिवार-समाज के दबाव में यह एफआईआर हुई।