रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राज कमल चौधरी की राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव, चुनाव विभाग के प्रमुख सचिव और राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल क
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याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने मांग की है कि राज कमल चौधरी को इस पद से हटाया जाए। याचिका में तर्क दिया गया है कि चौधरी अब सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और वे राज्य चुनाव आयुक्त पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। अधिनियम 1994 की धारा 4 के अनुसार, इस पद पर केवल वर्तमान आईएएस अधिकारियों या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि पंचायत चुनाव को चुनौती देने वाली एक हजार से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह मामला न केवल नियुक्ति के वैधता पर बल्कि राज्य चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर भी प्रभाव डाल सकता है।
इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया है और उन्हें अदालत में अपने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह याचिका राज्य में चुनावों की प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाती है।