Apply within 72 hours to compensate for crop loss due to waterlogging | कृषि विभाग: जलभराव से फसल नुकसान की भरपाई के लिए 72 घंटे के अंदर करें आवेदन – Ujjain News


कृषि विभाग द्वारा सभी किसानों को सूचित किया है कि उज्जैन जिले में किसी भी प्रकार के फसल नुकसान होने पर इसकी जानकारी फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर फसल बीमा कंपनी इफको टोकियो के टोलफ्री नंबर 14447 पर दें। साथ ही किसान क्रॉप इंश्योरेंस एप, जिसे प्ले

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आवेदन के साथ में बी-1 की कॉपी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक (जिसमें प्रीमियम कटी हो) की कॉपी, फॉर्म की कॉपी एवं संबंधित कागज जहां बीमा करवाया हो, उस बैंक में, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ऑफिस, कार्यालय उप संचालक कृषि या जिला स्तर पर बीमा कंपनी को भी जमा करा सकते हैं।

जिन किसानों ने फसल काटकर खेत में रखी है, वह वर्षा से बचाने हेतु फसल को ढंककर रखें। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय एवं संबंधित बीमा कंपनी के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

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