Action on illegal colony construction in Mandsaur | मंदसौर में अवैध कॉलोनी निर्माण पर कार्रवाई: कलेक्टर के आदेश पर तीन दिन में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश; निर्माण कार्य रोकना होगा – Mandsaur News


मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने नगर पालिका सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि मंदसौर में सर्वे क्रमांक 2243, 2246, 2247 और 2248 पर हो रहे अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए।

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यह अवैध कॉलोनी पृथ्वीराज सोनी द्वारा बिना किसी वैधानिक अनुमति के बनाई जा रही थी। निर्माण कार्य 2019 से लगातार चल रहा था। यह कार्य मध्यप्रदेश नगर निवेश अधिनियम 1961 की धारा 339 (क), 339 (ख) और मध्यप्रदेश नगर पालिका विकास नियम 2021 का उल्लंघन है।

तीन दिन के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने नगर पालिका परिषद मंदसौर को तीन दिन के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसमें अवैध कॉलोनी को चिह्नित करना और पृथ्वीराज सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना शामिल है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी तरह का अवैध कॉलोनी निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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