नेशनल हाइवे-30 पर खड़े ट्रक से टकराए बाइक सवार युवकों की मौत।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मंगलवार देर रात सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक सवार खड़े ट्रक के पीछे जा घुसे। एक ही बाइक में दो सगे भाइयों समेत 3 लोग सवार थे। घटना लखनपुर थाना इलाके के रजपुरीकला की है।
.
तीनों बाइक सवार अंबिकापुर से बेलदगी जा रहे थे। मृतकों की पहचान ग्राम बेलदगी निवासी 2 भाई 40 साल के पवन दास और 45 साल के लाल दास के रूप में हुई है। साथ ही एक और मृतक 55 साल का घूरसाय कंवर है। तीनों अंबिकापुर किसी काम से गए थे जहां वापस लौटने के दौरान हादसे का शिकार हुए। बताया जा रहा है कि तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था।
दो सगे भाइयों की मौके पर हो गई मौत।
दोनों भाइयों ने मौके पर तोड़ा दम
बाइक सवार अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे-130 से अपने गांव जा रहे थे। मंगलवार शाम करीब 8.30 बजे ग्राम रजपुरीकला के पास जब वे पहुंचे तभी सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक में पीछे से जा भिड़े। हादसा इतना भीषण था कि, सिर पर गंभीर चोट आने के कारण पवन दास और लाल दास की मौके पर मौत हो गई।
तीसरे युवक की अस्पताल में मौत
हादसे में 55 साल का घूरसाय गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर लखनपुर थाना प्रभारी मनोज प्रजापति पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डायल-108 की मदद से तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर ले गया। जहां जख्मी घूरसाय कंवर की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने खराब ट्रक को जब्त कर लिया है।
घायल घूरसाय कंवर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
तीनों ने नहीं पहना था हेलमेट
बताया जा रहा है कि, सामने से आ रही गाड़ी की हेडलाइट की तेज रोशनी के कारण बाइक सवार ब्रेकडाउन ट्रक को नहीं देख पाए और उससे जा भिड़े। तीनों लोगों के सिर और सीने में गंभीर चोटें आई हैं, जो उनकी मौत का कारण बनीं। बाइक सवार तीनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। घटना की सूचना मिलने पर उनके परिजन मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सड़क हादसों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब
कवर्धा में सड़क हादसे में 19 मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने 24 मई को सुनवाई की थी। हाईकोर्ट ने राज्य शासन और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन (NHAI) सहित सभी पक्षकारों को शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, उस पर अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। पढ़ें पूरी खबर..