कटनी जिले में मुरुम और लेटराइट का अवैध उत्खनन करने के मामले में कलेक्टर अवि प्रसाद ने नोटिस जारी कर मैक्सवेल इंजीनियरिंग और लार्सन एंड टर्बाे कंस्ट्रक्शन पर 12 लाख 9 हजार 5 सौ रुपए का जुर्माना लगाया है। 15 दिन के अंदर जुर्माना की राशि को जमा करने के
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अवैध खनिज उत्खनन के एक मामले में मैक्सवेल इंजीनियरिंग शास्त्री नगर कानपुर निवासी विवेक त्रिपाठी और लार्सन एंड टर्बाे कंस्ट्रक्शन पडरिया एनकेजे ने झलवारा तहसील के खसरा नंबर 2911 के अंश भाग में अवैध मुरूम खनिज मात्रा 654 घन मीटर के अवैध उत्खनन का प्रतिवेदन खनिज शाखा ने कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
प्रतिवेदन में पोकलेन मशीन को जब्त कर सरपंच झलवारा की सुपुर्दगी में दिए जाने का उल्लेख किया गया था। अवैध खनन के इस मामले में कलेक्टर ने मामले की सुनवाई करते हुए अवैध खनित खनिज की रायल्टी का 15 गुना 4 लाख 83 हजार रुपए और पर्यावरण क्षति पूर्ति के तौर पर 4 लाख 83 हजार रुपए और प्रशमन शुल्क एक हजार रुपए को मिला कर 9 लाख 68 हजार 500 रूपए का जुर्माना लगाया है।
जबकि स्लीमनाबाद के ग्राम पड़वार के खसरा नंबर 1106/के अंश भाग में अवैध खनिज लेटराइट 100 टन अवैध खनन करने के मामले में खनिज विभाग के दिए प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने रायल्टी का 15 गुना 1 लाख 20 हजार रुपए और पर्यावरण क्षति पूर्ति के तौर पर 1 लाख 20 हजार रुपए सहित 1 हजार रुपए प्रशमन शुल्क को मिला कर दो लाख 41 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है।
कलेक्टर ने अवैध माइनिंग के इन दोनों मामलों में किए गए जुर्माने की राशि को 15 दिन के अंदर जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा है।