बोकारो चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994 (पीसीपीएनडीटी अधिनियम ) अधिनियम पर एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज दिनांक 07 जून, 2024 दिन शुक्रव
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कार्यशाला में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, अनुमण्डल पदाधिकारी चास ओम प्रकाश गुप्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी बेरमो अशोक कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती वंदना शेजवलकर, पीसीपीएनडीटी एवं जिला नोडल अधिकारी सहित पीसीपीएनडीटी अधिनियम अन्तर्गत पंजीकृत केन्द्रों के संचालक, चिकित्सकों एवं टेक्नीशियन उपस्थित थे।
जिले में गिरते लिंगानुपात को रोकना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी
उपायुक्त विजया जाधव ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के उद्देश्य से एक्ट को सख्ती से लागू किया जाना जरूरी है। उन्होंने शुक्रवार को कॉम्प-2 स्थित सभागार में गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम एक्ट 1994 के प्रविधानों को जिले में सख्ती से लागू करने से संबंधित आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह कार्यशाला में अपनी बात रखी।
एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा
भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूरी तरह से अंकुश लगाने को राज्य सरकार तैयारी कर ली है। लगातार मिली रहीं शिकायतों के बाद अब नई पहल शुरू की जा रही है। मुखबिर योजना के तहत लिंग परीक्षण करने वाले सेंटर की जानकारी देने वालों को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) को और प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने मुखबिर योजना के बारे में बताया । इसके तहत लिंग परीक्षण करने वाले संस्थानों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।