Himachal-Pradesh-High-Court-delimitation-Panchayati-Raj-Act-Rule-9(2)-Shimla | हाईकोर्ट ने पंचायतीराज एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक कहा: जिप-BDC​​​​​​​ डिलिमिटेशन पर सरकार को फटकार; नियम 9(2) किया खारिज – Shimla News

हिमाचल हाईकोर्ट ने पंचायती राज एक्ट में जिला परिषद (जिप) और पंचायत समितियों (BDC) के डिलिमिटेशन को लेकर किए सरकार के संशोधित प्रावधान को खारिज कर दिया है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की बैंच ने याचिकाकर्ता देवेंद्र सिंह नेगी की याचि

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कोर्ट ने कहा- वर्तमान में स्टेट इलेक्शन कमीशन और सरकार के बीच खींचतान चल रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन 17 नवंबर की अधिसूचना के जरिए पूरे प्रदेश मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, 2020 का क्लॉज 12(1) लागू कर दिया था, जिसके तहत अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायतों और नगर पालिकाओं के वार्डों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

बावजूद इसके हिमाचल सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की 28 नबंवर की अधिसूचना से यह साफ है कि पंचायतों का डिलिमिटेशन अभी तक फाइनल नहीं हुआ और यह अभी भी जारी है. क्योंकि इस अधिसूचना के जरिए सरकार ने जिला हमीरपुर में ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर/ समायोजित करके विकास खंड बमसन और हमीरपुर का पुनर्गठन किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन की 17 नवंबर की नोटिफिकेशन के मुताबिक अब डिलिमिटेशन नहीं हो सकता।

कोर्ट ने संशोधित नियम 9(2) को खारिज

कोर्ट ने संशोधित नियम 9(2) को खारिज कर दिया जो यह प्रावधान करता है कि पंचायत समिति क्षेत्र जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए एक इकाई होगा।

प्रार्थी ने मांग की थी कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे चुनाव नियमों में उपरोक्त संशोधन से पहले से मौजूद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के आधार पर जिला परिषद शिमला के लिए चुनाव कराएं और संविधान के आदेश का समय सीमा के भीतर पालन करें। इस पर कोर्ट ने उक्त संशोधन को खारिज कर दिया और आदेश दिए कि प्रतिवादियों और सक्षम प्राधिकारी को चुनाव को लेकर कानून के अनुसार जल्द से जल्द उचित कदम उठाने होंगे।

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