GST Reform Makes Luxury Cars Cheaper: 40% Tax Slab Introduced, Cess Abolished | मर्सिडीज-बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां टैक्स बढ़ने के बाद भी सस्ती होंगी: लग्जरी कारों पर 40% GST, लेकिन सेस खत्म; छोटी कारों पर करीब ₹60,000 बचेंगे

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नई दिल्ली2 घंटे पहले

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यानी 3 सितंबर 2025 को टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव का ऐलान किया। - Dainik Bhaskar

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यानी 3 सितंबर 2025 को टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव का ऐलान किया।

लग्जरी कारों पर GST को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां थोड़ी सस्ती हो सकती हैं।

ऐसा इसलिए क्योंकि नए टैक्स स्लैब में GST से पहले लगने वाले कॉम्पेनसेशन सेस को खत्म कर दिया गया है। वहीं छोटी कारों पर GST कम होने से करीब 60,000 रुपए की बचत होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यानी 3 सितंबर 2025 को टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव का ऐलान किया। नई दरें 22 सिंतबर से लागू होंगी।

पहले लग्जरी कारों पर 17-22% तक का सेस लगता था

पहले लग्जरी कारों पर 28% GST के साथ 17-22% तक का सेस लगता था, जिससे कुल टैक्स 50% तक पहुंच जाता था। इससे लग्जरी कारें काफी महंगी हो जाती थीं।

उदाहरण के लिए, अगर मर्सिडीज की कीमत पहले 1 करोड़ रुपए थी, तो उस पर करीब 50 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था। अब यह 40 लाख रुपए तक सीमित हो सकता है।

अब सरकार ने 4,000 मिमी से लंबी या 1,500 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली गाड़ियों पर GST 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। यानी, टैक्स बढ़ा दिया है, लेकिन सेस हटा दिया है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेस हटाने के कारण पहले और अब में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। कुल मिलाकर ये गाड़ियां थोड़ी सस्ती हो सकती हैं, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं होगा।

छोटी कार और 350cc तक की बाइक्स सस्ती होंगी

  • 1,200 सीसी तक पेट्रोल या 1,500 सीसी तक डीजल गाड़ियों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे मारुति स्विफ्ट, ऑल्टो और नेक्सॉन जैसी छोटी गाड़ियां करीब 60,000 रुपए तक सस्ती हो सकती हैं।
  • इसके अलावा 350cc तक की बाइक जैसे होंडा शाइन, एक्टिवा भी सस्ती हो जाएंगी। कॉमर्शियल व्हीकल्स जैसे बसें, ट्रक और एम्बुलेंस भी 28% से घटकर 18% GST के दायरे में आ गए हैं।

————————————————————— ये खबर भी पढ़ें रोटी, पराठा, दूध, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री:GST के अब केवल दो स्लैब 5% और 18%; 22 सितंबर से लागू होंगे बदलाव

अब GST के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। पूरी खबर पढ़ें…

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