Udaipur Files Movie Controversy; Supreme Court | Kanhaiyalal | कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म पर SC में सुनवाई कल: बैन लगाने के लिए आरोपी जावेद ने याचिका लगाई, कहा- ट्रायल प्रभावित हो सकता है – Jaipur News

कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका को लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं।

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जावेद की ओर से याचिका दायर करके कहा गया है कि उसके मामले में ट्रायल चल रहा है। अगर फिल्म रिलीज होती है तो इससे ट्रायल प्रभावित हो सकता है। वहीं, निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में मुकदमे के निस्तारण तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए।

पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। लेकिन आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बैंच ने जावेद की याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए लिस्ट करने के निर्देश दिए।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती

बता दे, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सहित 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 10 जुलाई को फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ फिल्म निर्माता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

निर्माता कंपनी जानी फायरफॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। ऐसे में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जावेद की याचिका के साथ-साथ अपील पर भी सुनवाई करेगी।

दुकान में गला काटकर की थी कन्हैयालाल की हत्या

28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था।

एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था।

अब तक दो आरोपियों को मिल चुकी जमानत आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट ने 5 सितंबर 2024 को जमानत दी थी। जावेद पर मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप है। इस मामले में जावेद से पहले एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी। फरहाद के खिलाफ एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था।

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