हिसार जिले के बरवाला थाने में एक महिला की शिकायत पर उसके पति राहुल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और गलत दवाइयों से गर्भपात कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। गांव ढाड की शिकायतकर्ता अंजनी ने अपनी शिकायत में स
.
मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित
पीड़िता अंजनी ने बताया कि उसकी शादी 12 दिसंबर 2024 को रोहतक के विजय नगर के राहुल के साथ हुई थी। शादी में उसके परिजनों ने करीब 10 लाख रुपए खर्च कर दहेज में ज्वेलरी, नकदी, फर्नीचर और अन्य सामान दिया था। इसके बावजूद, ससुराल पक्ष ने बुलेट बाइक, सोने की चेन और अंगूठी की मांग को लेकर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।
शराब के नशे में मारपीट
राहुल शराब के नशे में अक्सर अंजनी के साथ मारपीट करता था और उसकी जेठानी पूनम ने कथित तौर पर दूध में कुछ मिलाकर पिलाने की कोशिश की, जिससे अंजनी का गर्भपात हो गया। अंजनी ने बताया कि 30 मार्च 2025 को पूनम ने उसे जबरदस्ती दूध पिलाया। जिसके बाद उसे पेट में दर्द और रक्तस्राव शुरू हो गया। इसके बाद भी ससुराल वालों ने उसे डॉक्टरी सहायता नहीं दी और मारपीट की।
मांग पूरी न करने पर भेजा मायके
वहीं 4 मार्च 2025 को ससुराल वालों ने अंजनी को दहेज की मांग पूरी न करने पर मायके भेज दिया और धमकी दी कि मांग पूरी किए बिना वापस आने पर जान से मार देंगे। अंजनी ने अपनी मां और परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिन्होंने कई बार पंचायत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने अंजनी को वापस लेने से इनकार कर दिया और आत्महत्या की धमकी देकर झूठे केस में फंसाने की बात कही।
गर्भपात आरोप का ठोस साक्ष्य नहीं मिला
बरवाला थाने में दर्ज शिकायत की जांच एसआई राजेश कुमार ने की। जांच में राहुल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और गर्भपात के आरोपों की पुष्टि हुई, जबकि अन्य आरोपियों रामनिवास (ससुर), भतेरी (सास), पूनम (जेठानी) के खिलाफ गर्भपात के आरोप में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला। इसके आधार पर राहुल के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 115, 316(2), 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।