5 years imprisonment to the accused of raping a minor jhalawar Rajasthan | नाबालिग से रेप के दोषी को 5 साल की सजा: 15 हजार का जुर्माना लगाया, डिश एंटीना ठीक करने के बहाने की दरिंदगी – jhalawar News


झालावाड़ पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई।

मनोहर थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप के एक मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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घटना 25 अगस्त 2024 की रात की है। बारिश के कारण पीड़िता के घर की डिश एंटीना खराब हो गई थी। परिवार ने मरम्मत के लिए आरोपी को बुलाया। आरोपी ने छत पर रोशनी की मांग की। जब पीड़िता टॉर्च लेकर छत पर गई, तो आरोपी ने उसे अकेला पाकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। इसके बाद उसने पीड़िता के साथ रेप किया।

पीड़िता की मां ने 26 अगस्त को अपने देवर के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 27 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद 9 सितंबर को आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया।

विशिष्ट लोक अभियोजक गिरीराज नागर ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में 8 गवाह और 12 दस्तावेज पेश किए। इन सबूतों के आधार पर विशेष जज ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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