पंजाब सरकार ने ओटीएस स्कीम की नोटिफकेशन जारी की।
पंजाब सरकार ने होली के मौके पर उद्योगपतियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने औद्योगिक प्लॉटों के लिए दोनों ओटीएस योजनाओं की अधिसूचना जारी कर दी है। अब लोग अपने तीस से चालीस साल पुराने प्लॉटों की रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकेंगे।
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यह जानकारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध ने दी। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अधिकारी उनके पास आएंगे। वे डिमांड ड्राफ्ट बनाकर अपनी कार्यवाही पूरी कर सकेंगे।
चालीस साल से संघर्ष कर रहे थे प्लॉट मालिक
सरकार ने 3 मार्च को कैबिनेट में इसे मंजूरी दी थी। सरकार यह स्कीम ऐसे समय लेकर आई है, जब चुनाव में सिर्फ दो साल बचे हैं। जबकि लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव तय है। ऐसे में सरकार लुधियाना के साथ-साथ पूरे प्रदेश के उद्योगपतियों को खुश करने की कोशिश कर रही है।
यह स्कीम पीएसआई, ईसीआई और प्लॉट पर लागू होगी। इन प्लॉट के मालिक करीब चालीस साल से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जब पंजाब सरकार ने पिछले तीन साल में औद्योगिक बैठक की थी, तो उसमें इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया था, जिसके बाद इसे मंजूरी दी गई थी।
इस तरह चलेगी दोनों ओटीएस स्कीम
पहली ओटीएस लैंड एन्हांसमेंट से जुड़ी हुई है, जिसके तहत उद्योगपतियों को 8% साधारण ब्याज के साथ अपने बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इस योजना में कंपाउंडिंग ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है। दूसरी योजना प्रिंसिपल अमाउंट से जुड़ी OTS स्कीम है, जिसमें भी 8% ब्याज देना होगा। लोगों की सुविधा के लिए दो हेल्प काउंटर भी स्थापित किए जाएंगे। दोनों योजनाएं 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी, और उम्मीद की जा रही है कि इससे कम से कम 4,000 लोगों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक के बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक नई औद्योगिक नीति (इंडस्ट्री पॉलिसी) लाई जाएगी। सरकार की कोशिश है कि इसे देश के अन्य राज्यों से बढ़िया बनाया जाए।