पाली में पोक्सा कोर्ट संख्या एक के जज ने नाबालिग से गैंग रेप के दोनों आरोपियों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पाली में एक नाबालिग को बहला-फुसला कर अपने साथ जंगल में ले जाकर उसके साथ गैंग रेप करने के करीब एक साल पुराने मामले में मंगलवार 26 नवंबर को पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या एक के जज सचिन गुप्ता ने फैसला सुनाया। दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और अधिवक्ताओं क
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पोक्सो कोर्ट संख्या एक की विशिष्ठ लोक अभियोजक उपमा रावल ने बताया कि ब्यावर जिले के सेंदड़ा थाना क्षेत्र में 9 दिसम्बर 2023 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि वह अपनी नाबालिग बेटी को घर पर छोड़कर पत्नी के साथ काम पर गया था। इस दौरान पीछे से ओमप्रकाश पुत्र पुरखाराम बाइक लेकर आया और उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर अपने साथ खाण्डिया रोड पर झाड़ियों में ले गया। जहां आरोपी ओमप्रकाश और पप्पूराम ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया। नाबालिग की तबीयत बिगड़ी तो पप्पूराम बाइक पर बिठाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया और बोला कि इसका पेट दर्द हो रहा है दवा दे दो। वहां से आरोपी पप्पूराम नाबालिग को घर छोड़कर चला गया। शाम को जब वे घर लौटे तो उनकी नाबालिग बेटी की हालत खराब थी। पड़ोसी ने बताया कि बच्ची को पप्पूराम घर छोड़कर गया था। इस पर सेंदड़ा थाना जाकर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामले में पुलिस ने 18 जनवरी 2024 को आरोप पत्र पेश किया। मामले में मंगलवार 26 नवम्बर 2024 को पोक्सो कोर्ट संख्या एक के जज सचिन गुप्ता फैसला सुनाया। जिसमें 28 साल के ओमप्रकाश पुत्र पुखराज उर्फ पुरखाराम और बूटीवास (सेंदड़ा) निवासी 27 साल के पप्पूराम पुत्र अर्जुनराम को नाबालिग से रेप का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन तक) की सजा सुनाई।