Gujarat High Court allows rape victim to have abortion | रेप पीड़िता को गुजरात हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की मंजूरी: 26 वर्षीय युवती को 17 हफ्ते से ज्यादा का गर्भ, मेडिकल रिपोर्ट सामान्य – Gujarat News


मंगलवार को इस संबंध में हाई कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया गया है।

गुजरात हाई कोर्ट में दिवाली की छुट्टियों के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए आने वाले मामलों में एक 26 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता द्वारा गर्भपात की याचिका भी शामिल थी, जिसमें पीड़िता 17 सप्ताह से अधिक की गर्भवती है और उसने गर्भपात करने के लिए अपना इरादा व्यक्

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मंगलवार को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मेडिकल जांच के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है। गौरतलब है कि इस घटना को लेकर अहमदाबाद के सोला हाई कोर्ट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 64(2)(एम) और 127(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने मेडिकल परीक्षण किया बीते दिन पीड़िता अपने वकील के साथ कोर्ट में पेश हुई और कोर्ट के सामने अपनी पहचान बताई। पीड़िता ने कोर्ट के सामने गर्भपात कराने की मंशा जताई। इस संबंध में कोर्ट ने सोला सिविल अस्पताल को निर्देश दिया और कहा कि चिकित्सा अधीक्षक, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ आदि विशेषज्ञ डॉक्टर लड़की की मेडिकल जांच करेंगे। इसके बाद मंगलवार को इस संबंध में हाई कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया गया है।

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