चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत, सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की वर्दी, स्टीकर और लोगो की बिक्री पर 27 दिसंबर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनकी बिक्री अब केवल पहचान पत्र की पुष्टि के बाद ही की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य असामाजिक तत्वों द्वारा इनका दुरुपयोग रोकना है। प्रशासन के आदेशों के अनुसार, अब शहर के किसी भी होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला या सराय में बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आने वाले सभी व्यक्तियों को अपनी एंट्री रजिस्टर में स्वयं करनी होगी। यदि किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में इन नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेइंग गेस्ट और किराएदारों की जानकारी अनिवार्य
चंडीगढ़ के उपायुक्त ने आदेश जारी किया है कि किसी भी घर में पेइंग गेस्ट, किराएदार या नौकर रखने की स्थिति में उनकी पूरी जानकारी और आधार कार्ड की कॉपी संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करना अनिवार्य होगा। इस नियम का पालन न करने पर मकान मालिकों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भी 27 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। ट्राइसिटी क्षेत्र में बढ़ती मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की होगी। कंपनियों को पंजीकृत कैब का ही उपयोग करना होगा, साथ ही ड्राइवरों और सुरक्षा कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। इन निर्देशों का पालन न करने वाली कंपनियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।