The court sentenced the rape accused to 20 years of imprisonment | दुष्कर्म आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा: 53 हजार का लगाया जुर्माना, किशोरी का अपहरण कर घटना को दिया था अंजाम – Bahraich News


बहराइच के विशेश्वरगंज इलाके में स्थित एक ग्राम में रहने वाले एक व्यक्ति ने दो वर्ष पूर्व एक युवक पर अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण व दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोप के सही पाए जाने पर युवक को बीस साल की सजा क

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विशेश्वरगंज इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने 2022 में गोंडा के थाना कौडिया स्थित गौसिन्हा ग्राम के रहने वाले पुनीत कुमार जाससवाल पर बेटी के अपहरण कर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पिता ने युवक पर डेढ़ वर्ष तक लगातार दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के साथ आरोपी द्वारा बेटी को डराने धमकाने के लिए उसके हाथ को ब्लेड से काटकर व उसके शरीर को सिगरेट से जलाने की बात कही थी।

गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने मुकदमें सुनवाई शुरू की। इस दौरान विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने की दलील कोर्ट में पेश की थी।

कोर्ट ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद अभियुक्त पुनीत जायसवाल को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए अधिकतम बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ अभियुक्त को 53 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जिसे अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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