हिमाचल प्रदेश में पथ परिवहन निगम ( HRTC ) की बसों में अब 5 किलो सामान ले जाने का भी यात्रियों को किराया चुकाना होगा। HRTC ने माल ढुलाई शुल्क में संशोधन किया है। बुधवार को निगम के प्रबंधक निदेशक रोहन चन्द ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
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HRTC के कार्यालय से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब अगर कोई सवारी अपने साथ 0 से 5 किलोग्राम का सामान लेकर बस में सफर करती है तो उसे यात्री के किराए का चौथा हिस्सा चुकाना होगा। वहीं 6 से 40 किलोग्राम सामान पर यात्री टिकट शुल्क का आधा टिकट और 41 से 80 किलोग्राम पर फुल यात्री का किराया देना होगा।
बिना सफर के रहेगी यह दरें वहीं निगम ने बसों में यदि लोग सिर्फ सामान भेजेंगे और खुद सफर नहीं करेंगे तो उनके लिए किराए की दरें अलग तय की गई है। निगम की नोटिफिकेशन के अनुसार बिना यात्री के 0 से 5 किलोग्राम तक यात्री टिकट का चौथा हिस्सा चुकाना पड़ेगा। वहीं 6 से 20 किलोग्राम सामान भेजने पर यात्री को टिकट का आधा किराया चुकाना पड़ेगा। 21 से 40 किलोग्राम तक सामान भेजने पर पूरा टिकट लगेगा। अगर सामान 41 से 80 किलोग्राम के बीच है। तो उस सामान की ढुलाई के लिए दो यात्रियों का किराया अदा करना होगा।
पहले क्या थी व्यवस्था
बता दें कि इससे पहले यात्री के साथ 40 किलो से कम सामान का आधा किराया लगता था और 40 किलो से ऊपर के सामान का एक यात्री का पूरा किराया। एचआरटीसी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष की ओर से अनुमोदित प्रस्ताव 28 सितंबर के मद्देनजर यह संशोधन किया गया है और बुधवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया ।