मोहाली में पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत मेसर्स जेपी एजुकेशन एंड इमीग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरण तिडके के आदेश पर धारा 6(1)(ई) के अंतर्गत की गई है।
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अतिरिक्त जिलाधिकारी ने बताया कि यह फर्म, जिसका लाइसेंस संख्या 262/आईसी था, 24 जनवरी 2019 को जारी किया गया था और 23 जनवरी 2024 को समाप्त हो गया था। फर्म का कार्यालय एससीएफ नंबर: 37, दूसरी मंजिल, फेज-5, मोहाली में स्थित था, जिसके मालिक ज्योति, गिरधारी लाल और पवन कुमार हैं।
लाइसेंस रद्द करने का मुख्य कारण फर्म द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के नियमों का उल्लंघन था। इसमें कार्यालय का बंद होना, पते की पुष्टि न होना, मासिक रिपोर्ट न जमा करना और लाइसेंस का नवीनीकरण न कराना शामिल है। साथ ही, फर्म ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके चलते लाइसेंस निरस्त किया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में फर्म, उसके निदेशक या साझेदारों के खिलाफ कोई शिकायत आती है, तो वे पूरी तरह जिम्मेदार होंगे और क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होंगे।