मोहाली के खरड़ में शादी का झांसा देकर एक युवती से डेढ़ साल तक शारीरिक शोषण करने और गर्भपात कराने के आरोप में तरनतारन निवासी युवक अभिषेक शर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी
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पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वह एक निजी कंपनी में बतौर टीम लीडर काम करती है। 2022 में उसकी मुलाकात अभिषेक से तब हुई, जब उसने कंपनी में काम करना शुरू किया। अभिषेक ने पीड़िता से दोस्ती करने के बाद उसे शादी का प्रस्ताव दिया। इसके बाद दोनों ने खरड़ की एक सोसायटी में फ्लैट किराये पर लिया और साथ रहने लगे।
लोन भी लिया और शादी से मुकरा
शिकायत के मुताबिक, अभिषेक ने पीड़िता के नाम पर डेढ़ लाख रुपए का लोन भी लिया और वह पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जब भी पीड़िता शादी की बात करती, तो वह टालमटोल करने लगता। अभिषेक के परिवार वाले भी शुरुआत में इस शादी के लिए सहमत थे, लेकिन बाद में उनका व्यवहार भी बदल गया।
गर्भवती होने पर कराया जबरन गर्भपात
9 जुलाई 2023 को पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने अभिषेक पर जल्द शादी करने का दबाव बनाया। हालांकि, अभिषेक और उसके परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया। आरोपी ने पीड़िता से जबरन गर्भपात करवाया और धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो उसे और बच्चे को जान से मार दिया जाएगा।
जांच अधिकारी एएसआई गुरदीप सिंह ने बताया कि आरोपी अभिषेक शर्मा, जो तरनतारन का निवासी है, के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।