Panchayat elections will be held in Punjab before October 20 | पंजाब में 20 अक्तूबर से पहले होंगे पंचायत चुनाव: पंजाब सरकार ने चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी की, जल्दी लगेगी आचार संहिता – Punjab News

पंजाब सरकार ने 20 अक्तूबर से पहले राज्य में पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी की है।

पंजाब सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव करवाने का फैसला ले लिया है। सरकार की तरफ से चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। चुनाव 20 अक्तूबर से पहले करवाए जाएंगे। पंचायत विभाग इस नोटिफिकेशन को स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास भेजेगा। इलेक्शन कमीशन इसी हिसाब स

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सीएम की तरफ से फाइल को दी गई मंजूरी

सरकारी सूत्रों की माने तो चुनाव 13 अक्तूबर को हो सकते हैं। ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग की तरफ से गत दिनों पंचायत चुनाव के लिए फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी थी। जिसे मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। राज्य सरकार के कानूनी व वैधानिक मामलों के विभाग के प्रमुख सचिव ने 16 सितंबर को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। वहीं, अब ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रक्रिया शुरू किए जाने से साफ हो गया कि चुनाव 20 अक्तूबर से पहले होंगे।

पंचायत चुनाव करवाने संबंधी सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की कॉपी।

पंचायत चुनाव करवाने संबंधी सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की कॉपी।

ब्लॉक को इकाई मानकर होगी रिर्जेवशन की प्रक्रिया

सभी जिलों में डिप्टी कमिश्नरों ने नियमों से सरपंचों के पदों को रिजर्व करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनकी तरफ अपने एरिया के अधीन आती पंचायतों पंचायतों में एससी आबादी के आंकड़े को खंगाला जा रहा है। साथ ही ब्लॉक को इकाई मानकर सरपंचों के पदों के रिजर्व करने का रोस्टर तैयार किया जा रहा है।

पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने पंचायती राज बिल संशोधन बिल को एक दिन पहले दी थी मंजूरी। (फाइल फोटो)

पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने पंचायती राज बिल संशोधन बिल को एक दिन पहले दी थी मंजूरी। (फाइल फोटो)

पार्टी निशान पर नहीं होंगे पंच सरपंचों के चुनाव

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा के मानसून सेशन में पास किए गए पंजाब पंचायती राज बिल 2024 को एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी। इसके साथ ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल हो गई है। अब पार्टी निशान पर पंच सरपंच चुनाव नहीं होंगे। हालांकि सीएम ने बताया 2018 में भी किसी भी व्यक्ति ने पार्टी निशान पर पंचायती चुनाव नहीं लड़ा था।

पंजाब विधानसभा पंचायती राज संशोधन बिल सर्वसम्मति से पास किया गया था। (फाइल फोटो)

पंजाब विधानसभा पंचायती राज संशोधन बिल सर्वसम्मति से पास किया गया था। (फाइल फोटो)

दिसंबर में खत्म हुआ था कार्यकाल

पंजाब में साल 2018 में पंचायत चुनाव हुए थे। इस दौरान 13276 सरपंच व 83831 पंचों काे चुना गया था। दिसंबर में लगभग सभी पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद सभी पंचायतों की कमान सीनियर अफसर प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं। हालांकि चुनाव में हो रही देरी का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा था। इस दौरान सरकार ने अदालत में कहा था कि हम जल्दी ही चुनाव करवाने की तैयारी में है

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