अफीम तस्करी के पांच साल पुराने मामले में बुधवार काे विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने अभियुक्त नाथूलाल रेबारी काे दाेषी मानते हुए 5 साल की कठाैर कैद सुनाई। वहीं 50 हजार रुपए आर्थिक दंड से भी दंडित किया। लाेक अभियाेजक
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नाथूलाल घबराया हुआ था और बार-बार अपनी पेंट की जेब पर हाथ रख रहा था। जिस पर दाे माैतबिरान के उसकी तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब से पाॅलिथीन की थैली में 57 ग्राम अफीम बरामद हुई। जिसके परिवहन काे लेकर काेई अनुज्ञा पत्र नहीं हाेने गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस ने जांच कर चालान पेश किया।