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बेटियों के पालन-पोषण के लिए हरियाणा सरकार की ओर से लाड़ली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत माता-पिता को प्रति माह तीन हजार रुपए की राशि दी जाती है। डीसी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग की ओर से लाड़ली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई जा रही है।
जिस परिवार में दंपत्ति के पास केवल बेटियां हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पिता की आयु जब 45 वर्ष हो जाए तो वह लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कर सकता है। उसी आवेदक को पेंशन का लाभ दिया जाएगा, जिसने कोई पुत्र गोद न लिया हो। उन्होंने बताया कि यह लाभ 15 वर्ष तक प्रदान किया जाता है, इससे कि बेटियों की शिक्षा तथा उनके उचित पालन-पोषण पर इस सहायता को खर्च किया जा सके। डीसी ने कहा कि लाड़ली सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, बेटियों की माता के नाम बैंक खाता व आधार कार्ड होना जरूरी है।
योजना की राशि माता के बैंक खाते में भिजवाई जाती है। यदि माता नहीं है तो पिता को यह राशि दी जाएगी। आवेदक हरियाणा प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि झज्जर जिले में फिलहाल 1410 परिवारों को लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।