12 days of captive rape, 2 accused sentenced to 10 years each | कोर्ट का फैसला: 12 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म, 2 आरोपियों को 10-10 साल की सजा – Bhopal News


कपड़े सिलवाने के लिए निकली महिला को रास्ते से किया था अगवा

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12 दिनों तक किराए के मकान में महिला को बंधक बनाकर रखने और कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी विजय सिलावट और श्यामलाल सिलावट को भोपाल जिला न्यायालय ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

महिला घर से कपड़े सिलवाने के लिए निकली थी, इस दौरान आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया था। आरोपी श्यामलाल ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था और विजय ने श्यामलाल का सहयोग किया था। फैसला विशेष न्यायाधीश (ओएडब्ल्यू) नीलू संजीव श्रृंगीऋषि ने सुनाया है। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रीति श्रीवास्तव ने पैरवी की है।

घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की 2 दिसंबर 2020 की है। महिला के दस्तयाब होने के बाद 14 दिसंबर 2020 को मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में एक आरोपी तेजनारायण शर्मा को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। पीड़िता ने बयान में कहा था कि आरोपी तेजनारायण नाम का व्यक्ति उसे नई बस्ती गांधीनगर से डरा धमकाकर अपने साथ लेकर गया था।

पीड़िता को पत्नी बता किराए पर लिया था कमरा

पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसे प्रेम नगर छोला मंदिर में किराए के कमरे में 12 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। आरोपी विजय ने कमरा लेने के लिए मकान मालिक से पीड़िता को अपनी पत्नी बताया था। आरोपी श्यामलाल ने उसके साथ 7 दिसंबर और 12 दिसंबर की रात में दुष्कर्म किया था। इसके बाद वह किसी तरह से दोनों आरोपियों से छिपकर भागकर अपने पति के पास गांधीनगर आ गई थी।

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